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उत्तराखंड: ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने पर भी नहीं कटेगा चालान, जानें ताज़ा अपडेट

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए RTO जाकर टेस्ट नहीं देना होगा,उत्तराखंड में एक जुलाई से नया नियम

देहरादून: अगर आपके वाहन के दस्तावेजों समेत ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी डेट निकल चुकी है तो चिंता की कोई बात नहीं है। कोरोना के कारण इन तमाम तरह की गतिविधियों पर जो असर पड़ा है इसके लिए केंद्र सरकार ने सभी दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी है।

कोरोना के कारण पिछले साल से उत्तराखंड परिवहन विभाग के तमाम कागजी कामों को रोक दिया है। आरटीओ कार्यालय बंद होने से ना नए काम हो पा रहे हैं, ना ही पुराने दस्तावेज रिन्यू हो रहे हैं। पहले केंद्र सरकार द्वारा दस्तावेजों की वैधता को 30 जून 2020, 31 अगस्त 2020, 31 दिसंबर 2020, 31 मार्च 2021 और अब 30 सितंबर तक बढ़ाया गया है।

उत्तराखंड परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत वाहनों की फिटनेस, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के साथ ही संबंधित दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक मानी जाएगी। उप परिवहन आयुक्त एसके सिंह ने बताया कि केंद्र द्वारा दिए उक्त निर्देशों का पालन प्रदेश में किया जाएगा। अब प्रदेश में भी वाहनों के दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक मान्य होगी।

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