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नैनीताल में नाबालिग को स्कूटी देना पड़ा महंगा, 36 हजार का जुर्माना और मालिक के खिलाफ FIR दर्ज

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नैनीताल: सड़क सुरक्षा अभियान: नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर कार्रवाई

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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

चैकिंग के दौरान नाबालिगों की गिरफ्तारी

इन निर्देशों के अनुसार, डॉ. जगदीश चंद्र, एसपी क्राइम/यातायात नैनीताल के निर्देशन में तल्लीताल थानाध्यक्ष रमेश बोरा और उनकी पुलिस टीम ने डांट चौराहे पर चैकिंग के दौरान 02 नाबालिग बच्चों को गिरफ्तार किया। वे एक टैक्सी स्कूटी पर सवार होकर मल्लीताल की ओर जा रहे थे।

नाबालिगों की उम्र और घटना

दोनों नाबालिगों ने अपनी उम्र 16-16 वर्ष बताई और यह भी बताया कि वे इंटर के छात्र हैं। उन्होंने स्कूटी को ₹500 प्रतिदिन किराए पर लिया था।

वाहन सीज और चालान

वाहन को सीज कर दिया गया और ₹36,000 का चालान न्यायालय में किया गया।

वाहन मालिक पर एफआईआर

वाहन के मालिक कुनाल रैशवाल (पुत्र मोहन राम) निवासी बिरला विद्या मंदिर के पास, मल्लीताल पर नाबालिग को वाहन चलाने देने के आरोप में एमवी एक्ट की धारा 199 ए के तहत एफआईआर पंजीकृत की गई है।

SSP की अपील

SSP नैनीताल की अपील है कि सभी नागरिक कृपया नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें। यह एक अपराध है और इससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जिससे न केवल बच्चों की जान को खतरा हो सकता है, बल्कि दूसरों की जान भी प्रभावित हो सकती है।

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