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सार्वजनिक स्थानों पर थूकते मिले तो उत्तराखंड पुलिस काटेगी 1000 रुपए तक का चालान

उत्तराखंड: इन पर्यटन स्थलों पर थूकते मिले तो आपको देना होगा 1000 रुपए तक का जुर्माना
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देहरादून: कोरोनाकाल के बाद प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहता है। शासन प्रशासन को पता है कि जरा सी चूक भी कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे सकती है। इसलिए अब मसूरी, ऋषिकेश के साथ जिले के अन्य पर्यटन स्थलों पर मास्क ना पहनने और थूकते हुए पकड़े जाने वालों को जुर्माना देना होगा। जुर्माने की अधिकतम राशि 1000 रुपए तय की गई है।

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जिलाधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के मुताबिक उक्त पर्यटन स्थलों पर बिना मास्क या थूकते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना लगेगा। पहली बार में 500 रुपए, दूसरी बार में 700 रुपए और तीसरी बार में 1000 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा। सड़क पर थूकने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

लाजमी है कि वीकेंड पर इन पर्यटन स्थलों पर पर्यटक काफी लापरवाही के साथ घूमते हैं। डीएम आर राजेश कुमार के मुताबिक वीकेंड पर दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ने से कोरोना का खतरा रहता है। ऐसे में तीसरी लहर की संभावना के बीच ही ये फैसला लिया गया है।

बता दें कि पर्यटन स्थल जैसे मसूरी, ऋषिकेश, सहस्रधारा, गुच्चूपानी आदि में ये नियम लागू होंगे। साथ ही मसूरी में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे होटलों और होम स्टे में एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 15000 पर्यटकों को ही जाने की अनुमति दी जाएगी। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इन नियमों का कड़ाई से पालन कराएं। साथ ही जमीन पर जाकर समय समय पर चेक करते रहें। लापरवाही हुई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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