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उत्तराखंड में दो से अधिक संतान होने पर नगर पंचायत अध्यक्ष को पद से हटाया

उत्तराखंड में दो से अधिक संतान होने पर नगर पंचायत अध्यक्ष को पद से हटाया
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उधमसिंहनगर: जिले के एक नगर पंचायत अध्यक्ष को संतान होना भारी पड़ गया। दरअसल दो से अधिक संतान होने के मामले में अध्यक्ष पद पर चुने गए हामिद अली की कुर्सी छिन गई। सरकार के आदेशों के बाद ही यह हुआ। जब तक नया अध्यक्ष नहीं बनेगा एसडीएम बाजपुर ही इस पद के काम संभालेंगे।

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दरअसल उधमसिंहनगर क्षेत्र के नगर पंचायत केलाखेड़ा के अध्यक्ष पद पर हामिद अली चुने गए थे। दो से अधिक संतानों का मामला चुनावों में हामिद अली के प्रतिद्वंदी रहे अकरम खां ने उठाया था। अकरम खां ने नामांकन के दौरान आपत्ति जताई थी कि हामिद अली के तीन बच्चे हैं, तीनों अप्रैल, 2003 के बाद जन्मे हैं।

गौरतलब है कि नियम के अनुसार अप्रैल, 2003 के बाद दो से अधिक संतान होने पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। हालांकि इसके बावजूद हामिद अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़े और जीत भी गई। मगर अकरम ने प्रथम अपर जिला न्यायाधीश रुद्रपुर यूएस नगर की अदालत में याचिका दायर की।

जिसकी अदालत में 22 जुलाई को सुनवाई हुई और हामिद अली को अध्यक्ष पद अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद नगर पंचायत केलाखेड़ा के अध्यक्ष पद को रिक्त घोषित कर दिया था। जिला प्रशासन ने इस मामले को शासन से अवगत कराया। सचिव प्रभारी विनोद कुमार सुमन ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 2016 की धारा 48 सपठित धारा- 12 घ व धारा 43 कक के तहत हामिद अली को अध्यक्ष पद के लिए अनअर्ह घोषित किया।

इसके तहत ही नगर पंचायत अध्यक्ष पद को रिक्त घोषित कर दिया गया। डीएम रंजना राजगुरु ने अब हामिद अली को नगर पंचायत अध्यक्ष पद से हटा दिया है। बहरहाल जब तक कोई नया अध्यक्ष नहीं बन जाता, तब तक के लिए एसडीएम बाजपुर को वित्तीय व दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया है।

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