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नैनीताल में किशोरी से छेड़छाड़, मौत के बाद तीन आरोपितों को मिली पांच साल कैद की सज़ा

नैनीताल: चार साल पहले किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने वाले तीनों आरोपितों को अब सज़ा सुनाई गई है। तीनों को दोषी मानते हुए पांच-पांच साल की कैद की सज़ा दी गई है। बता दें कि कि अभी तक तीनों न्यायालय के आदेश पर रिहा चल रहे थे। अब तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

दरअसल सात फरवरी 2017 को जब ब्लॉक ओखलकांडा निवासी 12वीं की छात्रा दोपहर में स्कूल से घर लौट रही थी। तब ही दीनी मल्ली, पहाड़पानी निवासी यशवंत सिंह, अशोक कुमार व चौरलेख, नाई निवासी कमल किशोर ने उसे रास्ते में पड़ने वाले जंगल में घेर लिया था।

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जिसके बाद वे तीनों छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने लगे और बदसलूकी भी की। इस वारदात के बाद छात्रा ने मानसिक तनाव के कारण से ज़हर खाकर आत्महत्या कर ली। शासकीय अधिवक्ता नवीन जोशी ने बताया कि इस प्रकरण के बाद मृतका के भाई ने तीनों आरोपितों के खिलाफ धारा 306, 354ग, 120बी, 11/12 पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। यशवंत सिंह को 3(एक)(डब्लू) एससी/एसटी अधिनियम में भी आरोपित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह न्यायालय में पेश किए गए। जिसके बाद बुधवार को न्यायालय ने फैसला लिया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अर्चना सागर ने तीनों युवकों को अलग अलग धाराओं में सज़ा सुनाई।

बता दें कि आरोपितों को धारा 306 में पांच साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना, 354ग में तीन साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना, 120बी में पांच साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना, 11/12 पॉक्सो अधिनियम में तीन साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। एक आरोपित यशवंत सिंह को 3(एक)(डब्लू) एससी/एसटी अधिनियम में तीन साल व दो साल कैद की सजा भी सुनाई गई है। 

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