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पत्रकार गोलीकांड में हाईकोर्ट हुआ सख्त कहा पुलिस और सीबीसीआईडी दे जवाब

हल्द्वानी: पत्रकार मनोज बोरा गोलीकाण्ड के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने पुलिस और सीबीसीआईडी पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अब तक गोलीकांड का षणयंत्रकारी खुलेआम क्यो घूम रहा है। अभियुक्त अभी तक खुलेआम वारंट के बाद भी कैसे घूम रहा है। मुख्य षणयंत्रकारी अभियुक्त का परिवार किस आधार पर सोशल साइडस में प्रचारित कर रहा है कि सीबीसीआईडी जांच के दौरान वारंट और 82 का नोटिस चस्पा समाप्त कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने पुलिस और सीबीसीआईडी को मंगलवार तक जवाब पेस करने का समय दिया है।

बता दे कि मनोज बोरा गोलीकाण्ड मामले में दो आरोपियों को पुलिस द्वारा जेल भेजा गया जबकि मुख्य षणयंत्रकारी जो कि ऊंची राजनैतिक पहुंच वाला है अब तक खुलेआम घूम रहा है। माननीय उच्च न्यायालय की पूर्व की सख्ती से बचने के लिए और मुख्य आरोपी को बचाने के लिए राजनैतिक दखल के बाद जांच पुलिस से सीबीसीआईडी में ट्रांस्फर की गई जिसके बाद अब तक महकमा अब तक गैर जमानती वारंट के बावजूद मुख्य आरोपी को न तो गिफ्तार कर पाया और न ही अंतिम परिणाम तक पहुंच पाया है। इससे यह जाहिर होता है कि पुलिस और अन्य महकमे सफेदपोश नेताओ के प्रभाव में काम कर रहे है।

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