दिल्ली: कोरोना के बढ़ते मामलों से शासन-प्रशासन की नींदें उड़ गई हैं। कोविड-19 के नियमों की पालना के लिए तमाम तरह के प्रयास शहरी स्तर और लोकल लेवल पर भी किए जा रहे हैं। मगर नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है। मामले फिर भी लगातार बढ़ रहे हैं। सख्ती के बीच ही एक बड़ी अपडेट सामने आई है। कार में अगर ड्राइवर अकेला भी है, फिर भी मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ो के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1 लाख 26 हजार 315 केस सामने आए। इसी समयांतराल में 685 लोगों की जान भी चले गई। बता दें कि बुधवार को जो आंकड़े आए हैं वह अब तक के सबसे ज्यादा हैैं। इससे पहले मंगलवार को 1.15 लाख नए मामले आए थे।
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इसी कड़ी में दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट के मुताबिक कार में अकेले बैठे हुए व्यक्ति को भी अब मास्क पहनना जरूरी है। वरना चालान के रूप में मास्क ना पहनने का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।
दरअसल कार में अकेले होने के दौरान मास्क लगाने के खिलाफ कोर्ट में चार अर्जी दाखिल की गई थीं। हाईकोर्ट ने इन सभी चार याचिकाओं को खारिज कर दिया। खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कार एक सार्वजनिक स्थान भी है।
Delhi High Court rules mask mandatory even if a person is driving alone. It states that a mask acts as a 'suraksha kavach' which would prevent the spread of COVID19. pic.twitter.com/litzyIQ4iN
— ANI (@ANI) April 7, 2021
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जिन याचिकाओं को कोर्ट द्वारा खारिज किया गया है, उनमें यह कहा गया था कि कार में अकेले होने के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। साथ ही पकड़े जाने पर चालान भी नहीं होना चाहिए। इसी संबंध में हाईकोर्ट ने कहा कि चाहे गाड़ी में एक व्यक्ति हो, मगर वह एक पब्लिक प्लेस है। इसलिए मास्क लगाना अनिवार्य है। इसकी मदद से ही कोरोना संक्रमण को रोका जा सकेगा। जस्टिस प्रतिबा एम सिंह ने कहा कि चाहे आप कार में हों या घर में मास्क लगाना जरूरी है, मास्क सुरक्षा कवच है।
बुधवार को जारी आंकड़े (24 घंटे का कोरोना वायरस अपडेट)
देश में कुल कोरोना केस – एक करोड़ 29 लाख 28 हजार 574
कुल मौत – एक लाख 66 हजार 862
कुल डिस्चार्ज – एक करोड़ 18 लाख 51 हजार 393
कुल एक्टिव केस – 9 लाख 10 हजार 319
कुल टीकाकरण – 9 करोड़ 01 लाख 98 हजार 673 को वैक्सीन दी गई
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