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उत्तराखंड में आसान होगा जमीन खरीदने के बाद दाखिल खारिज का काम, जानें

उत्तराखंड में आसान होगा जमीन खरीदने के बाद दाखिल खारिज का काम, जानें

देहरादून: जमीन खरीदने के बाद दाखिल खारिज के कामों में इतनी मेहनत होती है कि इंसान झुंझला जाता है। मगर अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। शहरी विकास निदेशालय इस सिस्टम को भी घऱ तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मतलब आने वाले समय में घर बैठे ही दाखिल खारिज मिल जाया करेगा।

शहरी विकास निदेशालय की तैयारियों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नगर निकायों से टीमें बुलाकर प्रशिक्षण दिया जाना भी शुरू हो गया है। सहायक निदेशक विनोद कुमार आर्य ने बताया कि सभी निकायों में ट्रेनिंग का काम पूरा कर जनता के लिए सेवा शुरू की जाएगी। एक-दो दिन में ट्रेनिंग पूरी होने वाली है।

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बता दें कि जमीन खरीदने के बाद मालिक को दाखिल खारिज के लिए अह निकायों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्रदेश के किसी भी नगर निकाय में जमीन खरीदने पर आपको केवल शहरी विकास निदेशालय की वेबसाइट पर जाना होगा।

यहां पर ऑनलाइन आवेदन करने के बाद संबंधित निकाय की टीम इस जमीन की खरीद-फरोख्त का वेरिफिकेशन करेगी। इसके बाद जमीन खरीदने वाले को मोबाइल पर लिंक मिलेगा। जिसके द्वारा शुल्क भी ऑनलाइन जमा कर दिया जाएगा।

खास बात ये है कि एक बार यह प्रक्रिया अपनाने वाला व्यक्ति 20 साल बाद भी दाखिल खारिज हासिल कर सकेगा। लिहाजा इस प्रक्रिया के शुरू होने से निकायों के चक्करों के साथ साथ दलालों को रुपए भी नहीं देने पडे़ंगे।

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ध्यान रहे कि दाखिल खारिज का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उन्हें सेल डीड की फोटो, रजिस्ट्री की फोटो, रजिस्ट्री का नंबर, बेचने वाले और खरीदने वाले की आईडी प्रूफ के फोटो वेबसाइट पर ही अपलोड करने होंगे। अलग-अलग जमीनों के लिए अलग-अलग दस्तावेज का प्रावधान किया गया है।

शहरी विकास निदेशालय के संयुक्त निदेशक कमलेश मेहता के मुताबिक दाखिल खारिज की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की तैयारी हो गई है। कुछ दिन ट्रायल के बाद पूरी तरह ये सेवा शुरू कर दी जाएगी। लोगों को घर बैठे दाखिल खारिज मिलेंगे।

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