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उत्तराखंड में यातायात की नई गाइडलाइन जारी,इन्हें नहीं पड़ेगी कोरोना रिपोर्ट की ज़रूरत

उत्तराखंड में यातायात की नई गाइडलाइन जारी,इन्हें नहीं पड़ेगी कोरोना रिपोर्ट की ज़रूरत

देहरादून: प्रदेश सरकार ने बीते दिन 29 जून तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने का फैसला किया था। जिसमें परिवहन को लेकर भी कुछ ज़रूरी दिशा निर्देश दिए गए थे। लिहाजा अब ऐसे राज्यवासी जो गढ़वाल से कुमाऊं या कुमाऊं से गढ़वाल को यूपी के बॉर्डर के माध्यम से जा रहे हैं, उन्हें कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी।

पहले आपको बता दें कि अब प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू 29 जून सुबह छह बजे तक बढ़ा दिया गया है। मुख्य रियायतों के तौर पर अब राज्य भऱ में बाजार पांच दिन (शनिवार, रविवार को छोड़ कर) सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक खुलेगी। साथ ही होटल रेस्त्रां भोजनालय और ढाबा 50% क्षमता के साथ संचालन हो सकता है। नगरीय क्षेत्रों में होटल रेस्त्रां और भोजनालय और ढाबे रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक बंद रहेंगे।

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परिवहन को लेकर आदेश

1. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले तमाम नागरिकों को 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य ही रहेगी। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण भी कराना आवश्यक होगा।

2. जो प्रवासी अन्य राज्यों से अपने पैतृक गांव में वापसी कर रहे हैं, उन्हें यहां आकर सात दिन अपने गांव में स्थित क्वारंटाइन सेंटर में आइसोलेट होना पड़ेगा।

3. राज्य के ऐसे निवासियों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी जो गढ़वाल से कुमाऊं व कुमाऊं से गढ़वाल के लिए यूपी बॉर्डर से माध्यम से यात्रा (अंतर्राज्जीय) कर रहे हैं। हालांकि उन्हें स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

4. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले तमाम बस व टैक्सी के ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर को 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना ज़रूरी होगा।

5. सार्वजनिक परिवहन के लिए विक्रम, ऑटो सुचारू रूप से चलते रहेंगे।

6. राज्य के निवासी जो गढ़वाल से कुमाऊं व कुमाऊं से गढ़वाल यूपी के बॉर्डर के माध्यम से यात्रा करेंगे।

7. इसके अलावा देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल व उधमसिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ी इलाकों में जाने के लिए कोरोना रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा।

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