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उत्तराखंड: कोरोना संक्रमित के होम आइसोलेशन को मंजूरी, गाइडलाइन जारी हुई


उत्तराखंड:क्वारंटाइन हुए लोगों पर प्रशासन की नजर, बाहर निकलने पर मिलेगा ALERT

हल्द्वानी: कोरोना संक्रमित अब घर पर भी आइसोलेट हो पाएंगे। उत्तराखंड सरकार की ओर से इस बारे में गाइडलाइन कर दी गई है। पिछले कुछ दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि बिना लक्ष्यण वालों को होम आइसोलेट करने पर फैसला लिया जा सकता है। देश के कई राज्यों में यह व्यवस्था लागू है। खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बारे में बताया जा था सरकार ने होम आइसोलेशन को लेकर प्लान बनाया है। कुछ देर पहले हेल्थ डिपार्टमेंट के सचिव अमित नेगी ने गाइडलाइन जारी की है।  गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना संक्रमित उन मरीजों को होम आइसोलेशन की सुविधा दी जाएगी, जिनमें कोरोना के लक्षण नजर नहीं आएंगे। होम आइसोलेशन की अवधि 17 दिन होगी। अंतिम दस दिनों में बुखार या अन्य कोई लक्षण न आने पर होम आइसोलेशन समाप्त किया जाएगा। इसके बाद मरीज को टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं होगी। 

ऐसे घर पर आइसोलेशन किया जाएगा, जहां पर पर्याप्त जगह हो। इसके साथ में रहने घर वालों के लिए भी अलग रहने की सुविधा होनी चाहिए। 24 घंटे के लिए एक सहायक साथ में होना चाहिए, जो लगातार अस्पताल को मरीज की पूरी जानकारी देगा। गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले, साथ में रहने वाले व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह के अनुसार हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन लेनी चाहिए। आरोग्य सेतु ऐप का फोन पर होना अनिवार्य है। संक्रमित लगातार अस्पताल और जिला के मेडिकल अधिकारी को अपनी जानकारी देगा। सेल्फ आइसोलेशन के लिए दिया गया फॉर्म भरना अनिवार्य है।

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