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उत्तराखंड में ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और फिटनेस की वैधता पूरे साल के लिए बढ़ी

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देहरादून: राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही गाड़ियों के परमिट, फिटनेस और पंजीकरण को लेकर नया अपडेट आया है। जिन भी लोगों की वैधता एक फरवरी 2020 के बाद समाप्त हो चुकी है उन्हें सरकार ने राहत देने का फैसला किया है। कोरोना वायरस को देखते हुए केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इनकी वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। आरटीओ की ओर से भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार का यह फैसला राज्य के लाखों वाहन चालकों को राहत पहुंचाएगा जिनके ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ियों के पंजीकरण, फिटनेस की वैधता एक फरवरी 2020 के बाद समाप्त हो चुकी है।

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बता दें कि कोरोना संकट के चलते और परिवहन विभाग के कार्यालयों में कामकाज बंद है। इनसे संबंधित कोई काम नहीं हो पाया है। इस वजह से लाइसेंस, गाड़ियों की फिटनेस जांच और पंजीकरण या नवीनीकरण नहीं करा पाए हैं। पहले इसी परेशानी को देखते हुए मंत्रालय ने वैधता को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया था लेकिन अब इसे 31 दिसंबर कर दिया है।

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आरटीओ डीसी पठोई ने बताया कि मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के बारे में अधिकारियों को आदेश जारी किया जा रहा है। अधिकारियों को इस बात की हिदायत दी जा रही है कि जांच के दौरान यदि वाहन चालक के दस्तावेजों की वैधता एक फरवरी के बाद समाप्त हो चुकी है और उसका नवीनीकरण नहीं हो गया है तो उसकी दस्तावेजों को 31 दिसंबर तक वैध माना जाए।

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