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उत्तराखंड:Curfew बढ़ाने को लेकर हुई घोषणा, राज्य के लोगों को नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं

Haldwani Live News

हल्द्वानी: राज्य सरकार ने कोरोना Curfew को अब 27 जुलाई तक बढ़ा दिया है। इस बार बड़ी राहत लोगों को दी गई है। उत्तराखंड के भीतर आवाजाही को कोरोना जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म कर दिया गया है। वहीं बाजार सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगा चुके लोगों को किसी प्रकार की रोकटोक नहीं होगी। उन्हें राज्य में आने की अनुमति दी जाएगी। 50 फीसद क्षमता के साथ वाटर पार्क और मल्टीप्लेक्स खोले जाएंगे। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि राज्य के लोग बिना किसी रोकटोक के कही भी जा सकते हैं। कोरोना Curfew के बढ़ाने के संबंध में गाइडलाइन सोमवार शाम तक जारी कर दी जाएगी।

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