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हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने पर हाईकोर्ट की रोक, खुश हुए व्यापारी

Haldwani News: High Court’s decision: ban on removal of encroachmentः हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रशासन की ओर से की जा रही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पक्षकारों से कहा है कि प्रशासन के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करें। साथ ही कोर्ट में इस संबंध में शपथ पत्र भी दें। मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। इधर, सड़क चौड़ीकरण के कार्य में रोक के फैसले से हल्द्वानी के व्यापारी भी खुश हैं।

बताते चलें कि मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हल्द्वानी की नैनीताल रोड से अतिक्रमण हटाने संबंधी जनहित याचिका में व्यापारियों की ओर से हाईकोर्ट में खुद को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र दिया गया था। इसमें कहा गया था कि वे दशकों से नगर निगम के किरायेदार हैं। कई लोग भवन स्वामी हैं। ऐसे में सड़क चौड़ीकरण से पहले उनका पक्ष सुना जाना चाहिए। यदि निजी संपत्ति को तोड़ा जाना है तो प्रशासन को उसका अधिग्रहण करना होगा। बताते चलें कि हाईकोर्ट ने 12 जनवरी को अतिक्रमण हटाने के निर्देश देते हुए कहा था कि सड़क पर पड़े मलबे को हटाकर चिह्नित अतिक्रमणकारियों को सात दिन का नोटिस दिया जाए और उनका पक्ष सुना जाए। जवाब में डीएम वंदना ने कहा था कि सड़क का मलबा हटा दिया है और प्रभावितों को नोटिस देकर और उनका पक्ष सुनकर शिकायतों का निस्तारण भी कर दिया है।

मामले में नया सवेरा सोसायटी की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। जिसमें कहा गया था कि नगर निगम की ओर से नैनीताल रोड में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान 29 दिसंबर 2023 से शुरू हुआ। इस दौरान सड़क चौड़ीकरण और अतिक्रमण का कार्य ठीक से नहीं किया गया। याचिका में कहा गया है कि अतिक्रमण के नाम पर कुछ लोगों को सिर्फ नोटिस जारी करने की औपचारिकता की गई है। यही वजह है कि मंगलपड़ाव से लेकर बस अड्डे तक सड़क काफी संकरी बन गई है। लेकिन प्रशासन लापरवाहीपूर्ण और भेदभावपूर्ण रवैय्या अपना रहा है। फिलहाल सड़क चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटाने का अभियान हाईकोर्ट के फैसले के बाद थम गया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से व्यापारियों में खुशी है। मामले में अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी।

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