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उत्तराखंड में शराब के अलावा इन वस्तुओं की बिक्री पर लगी रोक, कानून तोड़ा तो सजा

हल्द्वानी: कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला जनता की सुरक्षा हेतु लिया गया है।इस बारे में नैनीताल डीएम सविन बंसल ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक विस्तारित किया गया है। इसके क्रम में जनपद मे भी लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक विस्तारित करने के निर्देश शासन से प्राप्त हुए है।

उन्होंने बताया कि 20 अप्रैल से सार्वजनिक स्थान पर थूकना, उत्तराखण्ड कूडा फेंकना एवं थूकना निषेद अधिनियम 2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यदि कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। शराब, गुटका, तम्बाकू एवं इससे बने उत्पादों आदि की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। उन्होने कहा कि समस्त सार्वजनिक स्थलों एवं कार्यालयों में प्रत्येक आमजन तथा अधिकारियों एव कर्मचारियों के द्वारा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की स्थिति मेें वैधानिक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी। कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान को आवगमन करता है किसी सार्वजनिक स्थान या कार्य स्थल पर है तो उसे सोशल डिस्टैंनसिग और आइसोलेसन मेजर्स के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अवश्य होगा।

उत्तराखंड में कोरोना वायरस के 44 मामले सामने आए हैं। नैनीताल, हरिद्नार और देहरादून को रेड जोन घोषित किया गया है। राज्य में 11 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं 7 ऐसे जिले हैं जहां कोरोना वायरस का कोई भी मामला सामने नहीं आया है।

देशभर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 1553 नए मामले सामने आए हैं और 36 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देशभर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 17,265 हो गई है, जिसमें 14,175 सक्रिय हैं, 2547 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 543 लोगों की मौत हो गई है।

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