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उत्तराखंड में केवल पात्रों को मिलेगा सरकारी राशन, दूसरों का हक मारने पर FIR व रिकवरी

देहरादून: सरकारी राशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए जरूरी खबर है। अब आप सभी के नाम सस्ता गल्ला की दुकान के बाहर चस्पा किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि गरीबों का हक मार कर अपात्र व्यक्ति भी सरकारी राशन ले रहे हैं। अगर ऐसा है तो उन अपात्र व्यक्तियों पर एफआईआर और रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बता दें कि 1 जून से अपात्र व्यक्तियों पर एफआईआर और रिकवरी की कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। प्रदेश की हर राशन की दुकान के बाहर अंत्योदय व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन लेने वाले कार्डधारकों के नाम की लिस्ट लगाई जाएगी।

खाद्य मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि इस प्रक्रिया से खाद्य वितरण में पारदर्शिता आएगी। लोगों को खुद पता चल सकेगा कि कौन अपात्र व्यक्ति उनका हक मार रहा है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में अंत्योदय राशन कार्ड पर हर महीने 35 किलो का राशन कम मूल्य पर दिया जाता है।

इसके अलावा आपको बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत हर यूनिट पर 5 किलो अनाज दिया जाता है। अगर नियमों की मानें तो ₹15000 से कम मासिक आय वाला व्यक्ति ही इन योजनाओं का लाभ ले सकता है। अभी हाल ही में ऐसी कई शिकायतें मिली है कि अपात्र व्यक्ति भी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। ऐसे में खाद्य विभाग भी सक्रिय हो गया है।

खाद्य विभाग की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निर्देशानुसार ₹15000 से अधिक मासिक आमदनी वाले लोगों को 31 मई तक का वक्त दिया गया है। इस वक्त तक उन्हें खुद ही अपने अंत्योदय व एनएफएसए कार्ड सरेंडर करने होंगे। ऐसा ना करने पर इनसे रिकवरी तो की ही जाएगी, साथ ही इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। उल्लेखनीय है कि किसी भी शिकायत करने वालों की पहचान को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।

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