कोरोना संक्रमण पर प्रभावी रोक लगाने हेतु अन्यत्र राज्यों के रेड,ऑरेंज जोन से आने वाले व्यक्तियों को अनिवार्य फेसिलिटी क्वारंटीन करने के आदेश डीएम सविन बंसल ( DM SAVIN BANSAL) ने दिए थे। इस नियम में बुजर्गों के लिए राहत दी है। डीएम सविन बंसल ने कहा कि रेड,ऑरेंज जोन से आने वाले कैंसर अथवा क्रिटिकल बीमारी से ग्रस्त है जिनका इम्यूनिटी कमजोर हो गई हैं, ऐसे वृद्ध या अत्यधिक लो-इम्यूनिटी के व्यक्ति है, जो उच्च संस्थानों से उपचार कर जनपद मे लौट रहे हैं, उनकों होम क्वारंटीन की अनुमति दी जाती हैं। इस पर मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित चिकित्साधिकारी व नगर मजिस्टेट द्वारा परीक्षण उपरान्त ही क्रिटिकल बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति को चिकित्सालय संस्थागत अथवा होम क्वारंटीन करने का निर्णण लिया जायेगा।
डीएम बंसल ने निर्देश दिये है कि रेड,ऑरेंज जोन से उपचार उपरान्त आ रहे क्रिटिकल बीमारी से ग्रस्त अथवा लो इम्यूनिटी के वृद्ध व्यक्तियों को भलीभांती परीक्षण कर दिया जाए तथा उपचार दस्तावेजों का भी परीक्षण अवलोकन किया जाए। यह भी सुनिश्चित कर दिया जाए कि व्यक्ति क्रिटिकल बीमारी से ग्रस्ति है तथा उसे फेसिलिटी क्वारंटीन अथवा चिकित्सालय क्वारंटीन मे रखने से त्वरित संक्रमण अथवा जीवन भय का खतरा तो नही हैं, यदि ऐसा है तो उस मरीज को होम क्वारंटीन की अनुमति दी जाए।
इसके साथ ही यह भी देखा जाए कि मरीज के साथ जनपद आगमन मे परिवार के कितने व्यक्तियों द्वारा यात्रा की गई है यदि होम क्वारंटीन मे मरीज की देखभाल करने वाला कोई नही है तो मरीज के साथ यात्रा करने वाले परिजनों को भी होम क्वारंटीन पर विचार किया जाए। यदि होम क्वारंटीन मे मरीज की देखभाल हेतु परिजन उपलब्ध है तो मरीज के साथ यात्रा पर आये तीमारदार अथवा परिजनों को संस्थागत क्वांरटीन किया जाए।
डीएम ने निर्देश दिये कि होम क्वारंटीन मे किये व्यक्तियों, मरीजों का चिकित्सा टीम द्वारा प्रतिदिन स्वास्थ्य परीक्षण के साथ नियमित मानिटरिंग की जाए तथा स्वास्थ्य परीक्षण, मानिटरिंग की पंजीका मे अंकन किया जाए व अंकन पंजिका का समय-समय पर मजिस्ट्रेट व चिकित्साधिकारी से अवलोकन करना सुनिश्चित करेंगे। श् इन अपरिहार्यता के अतिरिक्त रेड, ऑरेंज जोन से जनपद में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों संस्थागत क्वारंटीन करवाया जाए।