National News

अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी, रात का CURFEW खत्म, सभी नए नियम पढ़ें

Ad

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इस गाइडलाइंस में देशवासियों को पहले राहत मिली है। सबसे बड़ी खबर ये हैं कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी हिस्सों में नाइट कर्फ्यू भी हटाया जाएगा। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे।

ADVERTISEMENTS Ad

रात के दौरान आने- जाने पर प्रतिबंध (नाइट कर्फ्यू) हटा दिया गया है। योग संस्थानों और जिम 5 अगस्त से खुलेंगे। इन जगहों पर मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए लोग जा सकेंगे. स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में भी लोग सामाजिक दूरी का पालन करते हुए शामिल हो सकेंगे। वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है। निम्नलिखित गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियों के लिए बाहर निकलने की अनुमति रहेगी।

  1. मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी मंडलियां इन सबको खोलने के लिए हालात के आधार पर फैसला लिया जाएगा।
  2. – कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाना जारी रहेगा। निर्माण गतिविधियां चलेंगी लेकिन सामाजिक दूरी और मास्क का पालन करना होगा
  3. – देश के सभी कंटेनमेंट जोन की निगरानी केंद्र सरकार करेगी। राज्य सरकारों को कंटेनमेंट जोन के बाहर की गतिविधियों पर फैसला लेना है।  राज्य और संघ राज्य क्षेत्र कंटेनमेंट जोन के बाहर की कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं।
  4.  किसी राज्य के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों व वस्तुओं के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके लिए अलग से अनुमति या ई-परमिट लेने की भी जरूरत नहीं होगी।अनलॉक 3 में कोविड- 19 पर केंद्र सरकार की ओर से जारी सभी प्रोटोकॉल पूरी तरह लागू रहेंगे।
  5. सभी दुकानें खुली रहेंगी।लेकिन दुकानदारों को ग्राहकों के बीच पर्याप्त सामाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा। लोगों को आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना होगा।
  6. – बीमार व्यक्तियों, बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को जहां तक हो सके. अपने घरों पर रहना होगा।
ADVERTISEMENTS Ad Ad
To Top