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हो गया बड़ा ऐलान…सात लाख तक की इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा

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नई दिल्ली: इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के बजट की घोषणा करते हुए इंडिविजुअल टैक्सपेयर के लिए आयकर का दायरा बढ़ाने का एलान किया है। अब नए टैक्स रिजीम वाले के लिए सात लाख रुपये तक की आमदनी को अब कोई आयकर नहीं देना होगा। दरअसल, आयकर रिबेट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर अब 7 लाख कर दिया गया है।

बता दें कि नई व्यवस्था के तहत 6 लाख रुपये से अधिक और 9 लाख रुपये तक की आय पर 10% कर लगाया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये से अधिक और 15 लाख रुपये तक की आय पर 20% कर लगाया जाएगा। 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% कर लगेगा।

0 से तीन लाख तक की आमदनी – 0 फीसदी
3 से 6 लाख तक की आमदनी – 5 फीसदी
6 से 9 लाख रुपये की आमदनी – 10 फीसदी
9 से 12 लाख तक की आमदनी – 15 फीसदी
12 से 15 लाख लाख रुपये आमदनी – 20 फीसदी
15 लाख से अधिक आमदनी – 30 फीसदी टैक्स

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गौरतलब है कि पहले के मुताबिक 2.5 लाख रुपये तक की आय टैक्सफ्री थी। इसके बाद 2.5 लाख से पांच लाख के इनकम पर 5 फीसदी का टैक्स लगता था, लेकिन सरकार की ओर से 12,500 रुपये का रिबेट मिलने से यह भी शून्य हो जाता था। पहले पांच लाख रुपये की आमदनी पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता था।

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