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शिक्षा विभाग ने अगले आदेश तक उत्तराखंड में बंद किए सभी स्कूल,कोरोना का खतरा बढ़ रहा है

फिलहाल हल्द्वानी में नहीं खुलेंगे कक्षा एक से पांचवीं तक के निजी स्कूल
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देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला किया है। राज्य के सभी स्कूलों को बंद किया गया है। अगले आदेश तक उत्तराखंड में कक्षा 12 स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि बच्चों की पढ़ाई में कोई फर्क ना पड़े, इसके लिए ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। उत्तराखंड में रविवार को 2682 कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस के मामले उत्तराखंड में 4000 के करीब भी पहुंचे हैं। लगातार बढ़ मामलों ने अभिभावकों को भी डराया हुआ था और शिक्षा विभाग का फैसला उन्हें कई हद तक राहत दे सकता है।

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 उत्तराखंड में बढ़ते कोरोनावायरस और नए वेरिएंट ओमीक्रोन के खतरे को देखते हुए 12वीं तक के सभी स्कूल अग्रिम आदेश तक बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।कोविड- 19 के New Variant “Omicron” के संक्रमण के दृष्टिगत राज्य के अन्तर्गत संचालित कक्षा 12 तक की सभी शिक्षण संस्थानों (शासकीय / अशासकीय (सहायता प्राप्त ) / निजी शिक्षण संस्थान) के भौतिक रूप से संचालन के सम्बन्ध में।उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 07 / xxiv-B-5 / 2021-03 (01) 2020, दिनांक 10 जनवरी 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मुख्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 894 /

यू०एस०डी०एम०ए० / 792 (2020) दिनांक 07 जनवरी, 2022 के क्रम में कोविड-19 के New Variant “Omicron” के संक्रमण के दृष्टिगत राज्य के अन्तर्गत संचालित कक्षा 12 तक की सभी शिक्षण संस्थानों (शासकीय / अशासकीय (सहायता प्राप्त ) / निजी शिक्षण संस्थान) को दिनांक 16 जनवरी, 2022 तक भौतिक रूप से संचालन हेतु बंद किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे।2 उक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बढ़ते कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत राज्य के अन्तर्गत संचालित कक्षा 12 तक के सभी शिक्षण संस्थानों (शासकीय/ अशासकीय (सहायता प्राप्त ) / निजी शिक्षण संस्थान) का भौतिक रूप से संचालन अग्रेत्तर आदेशों तक बन्द रहेगा तथा शिक्षण कार्य का संचालन पूर्व की भाँति Online माध्यम से जारी रहेगा।इस सम्बन्ध में कोविड-19 के दृष्टिगत पूर्व में विद्यालयों के संचालन हेतु शासनादेश संख्या 463 / XXIV-B-5 / 2020-3 ( 1 ) 2020 दिनांक 24 अक्टूबर, 2020 द्वारा निर्गत Standard Operating Procedures (SOP) का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

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