Uttar Pradesh

एक जून से अनलॉक होगा उत्तराखंड का पड़ोसी प्रदेश, UP में लागू होंगे ये नियम

एक जून से अनलॉक होगा उत्तराखंड का पड़ोसी प्रदेश, UP में लागू होंगे ये नियम

लखनऊ: कोरोना के मामलों में लगातार आती कमी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू करने जा फैसला किया है। एक मई से लागू लॉकडाउन में थोड़ी थोड़ी ढील देना शुरू किया जाएगा। हालांकि अधिक एक्टिव केस होने वाले जिलों में सख्ती पहले की तरह ही बरती जाएगी। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। उक्त सहमति सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा बुलाई गई समीक्षा बैठक में बनी।

स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेश में अधिक एक्टिव केस वाले जिलों में अभी राहत नहीं दी जाएगी, जबकि नाइट कर्फ्यू हर जिले में जारी रहेगा। यह फैसला इसे देखते हुए लिया गया है कि अब पहले से संक्रमण के मामलों में राहत मिली है। जहां रिकवरी रेट भी 97 प्रतिशत तक पहुंच गया है वहीं कोविड पॉजिटिविटी रेट 22 से घटकर एक प्रतिशत रह गई है।

इसी कारण अब सरकार ने जनता को राहत देने का मन बना लिया है। एक जून से राज्य में चरणवार कोरोना कर्फ्यू खोला जाएगा। सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक तमाम बंदिशों से पाबंदी हटाई जा रही है। इस दौरान वीकेंड और नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा। बता दें कि योगी सरकार ब्लैक फंगस को देखते हुए कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। इसलिए काफी एहतियात बरतते हुए फैसले लिए जाएंगे।

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इन फैसलों पर हुई सहमति

1. उद्योग, दुकान तथा बाजारों को राहत दी जाएगी

2. 33 प्रतिशत उपस्थिति के साथ सरकारी तथा प्राइवेट कार्यालय भी खोले जाएंगे

3. प्रदेश में नाइट कर्फ्यू फिलहाल लागू रहेगा (रात आठ बजे से अगले दिन सुबह सात बजे तक)

4. कपड़े की दुकान, वैवाहिक वस्तुओं की दुकान, निर्माण से जुड़ी सामग्री की दुकान, 50 प्रतिशत कर्मी क्षमता के साथ बड़ी दुकान या रेस्टोरेंट तथा 33 प्रतिशत कर्मियों के साथ सभी सरकारी तथा प्राइवेट कार्यालय को खोलने की छूट है

5. अधिक एक्टिव केस वाले जिलों में राहत नहीं मिलेगी

6. कोविड प्रोटोकॉॅल यानी मास्क व फिजिकल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन होगा

7. कंटेनमेट जोन की सभी दुकान, शॉपिंग मॉल, फिल्म थिएटर, सैलून तथा सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रम पर अभी रोक रहेगी

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