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उत्तराखंड रोडवेज बसें चलेंगी या नही,पढ़िए खबर और अपना Confusion दूर करें

उत्तराखंड रोडवेज बसें चलेंगी या नही,पढ़िए खबर और अपना Confusion दूर करें

देहरादूनः लॉकडाउन-4 में सबसे ज्यादा छूट दी गई है। लॉकडाउन के वजह से यातायात भी पूरी तरह से थप था। लेकिन आज से दी गई छूट से एक बार फिर से लोगों की जिंदगी पटरी पर दौड़ सकेगी। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद अब शासन ने ऑरेंज और ग्रीन जोन में सार्वजनिक परिवहन के संचालन को हरी झंडी दे दी है। आज से सड़कों पर टैक्सी, कैब, विक्रम, ई-रिक्शा और ऑटो दौड़ने लगे हैं। सभी लोगों को इंतजार है कि क्या उत्तराखंड परिवहन कि बसों का संचालन शुरू होगा। और अगर होगा तो कब होगा, तो बता दें कि जिलों में परिवहन निगम की बसों अभी नही चलेंगी।

लोगों का सबसे बड़ा सवाल था कि क्या राज्यों में आज से परिवहन निगम की बसों का संचालन होगा…..तो बता दें कि सचिव परिवहन शैलेश बगौली ने बुधवार को एसओपी जारी की। एसओपी जारी होने के साथ आज से जिलों में परिवहन निगम की बसों को छोड़कर अन्य वाहन दौड़ेंगे। हालांकि दूसरे जिलों में जाने की स्थिति में अनिवार्य रूप से अनुमति लेनी होगी। वहीं अंतरराज्जीय मार्गों पर सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। रोडवेज के एमडी रणवीर सिंह चौहान का कहना है कि एसओपी के अध्ययन के बाद ही रोडवेज की बसें चलाने पर फैसला लिया जाएगा। वैसे भी अभी रोडवेज की बसें प्रवासियों को लाने और ले जाने में लगी हुई हैं। लगातार रोडवेज बसों के चालक और परिचालक दिन रात एक करके दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को राज्य वापस ला रहे हैं।

बता दें कि सभी वाहन स्वामियों, वाहन चालकों, परिचालकों और यात्रियों को नियमों का पालन करना होगा। वाहनों के संचालन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। सचिव परिवहन शैलेश बगौली ने बुधवार को एसओपी जारी की। सार्वजनिक वाहनों में यात्रा के दौरान हर एक यात्री के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। बस और वाहनों के प्रवेश और निकास द्वार पर हैंड सैनिटाइजर रखना होगा ।वाहन चालक, परिचालक और यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा। यात्रा करते समय पान, तंबाकू, गुटखा और शराब के सेवन पर प्रतिबंध रहेगा। वाहन में थूकना दंडनीय होगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं यात्रा के दौरान किसी यात्री में कोविड-19 के लक्षण दिखाई देने पर वाहन के चालक व परिचालक को नजदीक पुलिस थाने या स्वास्थ्य केंद्र में इसकी सूचना देनी होगी।

अंतर राज्यीय मार्गों पर सार्वजनिक परिवहन का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। केवल विशेष परिस्थितियों में राज्य के नोडल अधिकारी, मंडलायुक्त व जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही वाहनों को चलाने की अनुमति होगी। सार्वजनिक वाहन के माध्यम से अन्य राज्य से आने वाले हर प्रवासी या यात्री की राज्य में प्रवेश के समय और राज्य के भीतर थर्मल स्कैनिंग होगी। उन यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी जो एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करेंगे। यदि राज्य से बाहर यात्रा करेंगे तो सक्षम प्राधिकारी से अनुमति पत्र या पास वाहन में रखा जाना अनिवार्य होगा।

राज्य में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि आप सभी लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। जिससे आप अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें।

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