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अल्मोड़ा: सेना भर्ती में फर्जी तरीका अपनाने पर युवक को कैद

भारतीय सेना में जाने का बढ़िया मौका, रानीखेत में 21 सितंबर से आयोजित होगी कोटा भर्ती रैली

अल्मोड़ा: अब सेना में भर्ती होने के लिए कुछ शैतानी प्रवृत्ति वाले लोग मुन्ना भाई वाला दिमाग लगा रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में अब न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवानी नाहर की अदालत ने फर्जी दस्तावेज लेकर सेना भर्ती के लिए आने के दोषी को सात माह के सश्रम कारावास और आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई है। अब वह सरकारी सेवा की किसी भी भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएगा। जुर्माना नहीं दिया तो सजा 65 दिन बढ़ जाएगी।

दरअसल, दो मार्च 2021 को कुमाऊं रेजीमेंट केंद्र (केआरसी) की सेना भर्ती रैली के दौरान ग्राम रंपुरा काफी, पोस्ट केलाखेड़ा बाजपुर (ऊधमसिंहनगर) निवासी सुखविंदर सिंह फर्जी दस्तावेज लेकर पहुंचा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कोतवाली में उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 के तहत केस भी दर्ज हुआ था।

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न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवानी ने 20 जनवरी को दोष सिद्ध होने पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब पब्लिक किया गया है। सुखविंदर को चार माह के सश्रम कारावास. छह हजार के अर्थदंड, सात माह के कारावास, दस हजार के अर्थदंड, पांच माह के कारावास, आठ हजार के जुर्माने, तीन माह के सश्रम कारावास, पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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