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​उत्तराखंड के तीन ज़िलों में नहीं होगी पूर्ण शराबबंदी ,सुप्रीम कोर्ट ने लगाया स्टे

उत्तराखंड के तीन ज़िलों में नैनीताल हाइकोर्ट के शराब बंदी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगा दिया है. अब चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में पूर्ण शराब बंदी नहीं होगी. ये तीनो ज़िले गढ़वाल क्षेत्र में आते है. आबकारी विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी. जिसमें इस शराब बंदी से भारी राजस्व के नुकसान होने की बात कही थी. हालांकि हाईकोर्ट के फैसले को पूरी करने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने पूरी तैयारी कर ली. और जीओ के माध्यम से अधिकारियो़ को निर्देश दे दिए गए थे पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला शराब बंदी के खिलाफ आने के बाद ये निरस्त हो जाएगा और कल से इन तीन ज़िलों की सभी शराब की दुकानें सुचारू रुप से चलेंगी. 

सुप्रीम कोर्ट के आज के 3 जिले की शराबबंदी के फैसले पर रोक लगाने पर आबकारी मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि अगर 3 जिले में पूर्ण शराबबंदी होती और हाई-वे पर शराब की दुकान हटाई जाती तो राज्य को 1200 करोड़ का आर्थिक नुकसान होता,  नई शराबनीति में हम हाईकोर्ट के निर्देशों को समाहित करने की कोशिश करेंगे. 

एफएल 2 शराबनीति को बदला जायेगा और किसी एक कंपनी का एकाधिकार नहीं होने दिया जायेगा.  

राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा है,  हम राजकीय आय में इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं. 

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