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उत्तराखंड विधानसभा: चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए इस नियम को बनाया अनिवार्य

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देहरादून: राज्य में आचार संहिता लगने के बाद ने चुनाव को लेकर रोज नए अपडेट आए हैं। जिला प्रशासन व निर्वाचन की टीम सभी गतिविधियों पर अपनी नजर बनाए हुए है, वहीं पुलिस भी चुनाव को लेकर सतर्क हो गई है। प्रत्याशियों को लेकर उत्तराखंड मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) सौजन्या ने बताया कि उम्मीदवारों को अपनी आपराधिक इतिहास को लेकर जानकारी साझा करनी होगी। बता दें कि इसकों लेकर चुनाव आयुक्त ने पहले ही निर्देश जारी कर दिए थे।

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उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों को चुनाव में उतरने से पहले एक फॉर्म चुनाव आयोग के समक्ष रखना होगा जिसमें वह अपने अपराधिक रिकॉर्ड के बारे में पूरी जानकारी साझा करेंगे इसके अलावा इस जानकारी को राजनीतिक दल भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे वही प्रत्याशियों की योग्यता और उपलब्धि की जानकारी भी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी।

उम्मीदवारों को चुनाव अभियान के दौरान स्थानीय समाचार पत्रों एवं राष्ट्रीय समाचार पत्रों में तीन बार आपराधिक इतिहास का विवरण रुप से प्रचार प्रसार भी करेंगे। पीठासीन पदाधिकारियों को इसकी निगरानी रखनी की जिम्मेदारी दी गई है। जिला चुनाव अधिकारियों द्वारा इसकी रिपोर्ट संकलित की जायेगी और सीईओ के माध्यम से चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजनी होगी।

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