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पर्यटकों की बढ़ी भीड़, क्या फिर से उत्तराखंड में लगेगा वीकेंड कर्फ्यू! HC ने मांगा प्लान

Uttarakhand government have to rethink about weekend curfew, says HC

नैनीताल: हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को चेताते हुए कहा है कि पर्यटन स्थलों पर बढ़ती भीड़ के मद्देनजर दोबारा वीकेंड कर्फ्यू पर विचार किया जाए। लाजमी है कि कोरोना के नियमों में छूट मिलने के बाद से ही पर्यटकों का जमावड़ा टूरिस्ट प्लेस पर लगना शुरू हो गया। जहां नियमों की जमकर अवहेलना की जा रही है।

बुधवार को सीजे न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में तमाम जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने कोरोना कर्फ्यू में ढील दिए जाने के साथ ही नैनीताल, मसूरी जैसे पर्यटन स्थलों पर उमड़ रही भारी भीड़ पर चिंता जताई है।

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कोर्ट ने साफ कहा कि सरकार द्वारा जो भी कोरोना नियमों को लेकर व्यवस्थाएं की गई, वो सब धराशायी होताी दिख रही हैं। तमाम पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे लोग बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टैंसिंग के आवाजाही कर रहे हैं। नैनीताल में भारी भीड़ होने से खतरा बढ़ रहा है।

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एक याचिका के अनुसार नैनीताल व तमाम पर्यटन जगहों पर अधिकतर वीकेंड पर ही लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। लाजमी है कि बीते वीकेंड पर तो नैनीताल में होटल व गेस्ट हाउस तक पूरे भर गए थे। इसके मद्देनजर हाईकोर्ट ने सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं।

निर्देशों में कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह सप्ताहांत में पर्यटकों के लिए कोरोना कर्फ्यू में दी गई छूट पर पुनर्विचार करे और इस बारे में लिए गए फैसले से अवगत कराए। 28 जुलाई तक सरकार को रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है।

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कोरोना वीकेंड कर्फ्यू पर पुनर्विचार के साथ ही कोर्ट ने सरकार से डेल्टा प्लस वैरिएंट के नमूनों की जांच रिपोर्ट का विवरण भी तलब किया। कोर्ट ने कहा जल्द ये बताएं कि सैंपल लेने वाली जगहों में क्या कदम उठाए गएन हैं। राज्य के कितने सरकारी व कितने निजी अस्पतालों में एमआरआई है और कितनों में नहीं है। 

साथ ही कोर्ट ने सरकार से कहा कि प्रतिदिन के टीकाकरण, पहली डोज लगा चुके लोगों की संख्या और प्रतिदिन की दर, बुजुर्ग व्यक्तियों और विकलांगों को लगाई गई वैक्सीन की संख्या तथा इनके लिए की गई व्यवस्था का विवरण उपलब्ध कराया जाए।

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