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इन कामों के लिए उत्तराखंड के लोगों को मिली छूट, इन पर अभी भी रहेगा बैन !

देहरादून: मुख्यमंत्री आवास में हुई मंत्री परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई और फैसले भी लिए गए। सभी मंत्रियों ने इस बात पर सहमती जताई की वायरस पर जीत हासिल करने के लिए लॉकडाउन का पालन करना अनिवार्य है। सुरक्षा के लिहाज से राज्य में सभी प्रकार का यातायात बंद रहने वाला है। इसमें ट्रेन, बस और हवाई सेवा शामिल है। शादी करने के लिए उत्तराखंड मंत्री परिषद ने लोगों को राहत दी है। घर के अंदर पांच लोगों की मौजूदगी में अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा तो शादी की जा सकती है।

अन्त्येष्टि में 20 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। दोनों कार्यों के लिए प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी है। सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना जरूरी है। पांच व्यक्तियों से ज्यादा किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पाबन्दी रहेगी। 20 अप्रैल के बाद उध्ययोग चलाने के लिए राज्य में भी छूट लेकिन अनुमति लेनी होगी।सभी उघोगों को उद्योग शुरू करने के लिए डीएम से अनुमति लेनी होगी। कल से सचिवालय और विधानसभा खुलेगी और मंत्री विधानसभा में बैठेंगे। अनुसचिव से ऊपर के कर्मचारी सचिवालय और विधानसभा में उपस्थित होंगे। फिलहाल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्थल बंद रखे गए हैं। चार धामोंं के कपाट खुलने के समय आम जनता चारों धामों में मौजूद नहींं होगी।

उत्तराखंड में कोरोना वायरस के 37 मामले सामने आ गए हैं। पिछले एक हफ्ते में राज्य में दो मामले सामने आए हैं। सबसे ज्य़ादा मामले देहरादून से आए हैं। सरकार व प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से दी जाने वाली छूट के लिए देहरादून को रेड जोन में रखा है तथा उधम सिंह नगर और नैनीताल को कोरोना के हॉटस्पॉट के रूप में दर्ज किया है। इसके अलावा अल्मोड़ा पौड़ी और हरिद्वार को नॉन हॉटस्पॉट की श्रेणी में रखा है।

https://youtu.be/o4KF4ciBAb4
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