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उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को नहीं होना पड़ेगा क्वारंटाइन, नियम ध्यान से पढ़ें

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उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को नहीं होना पड़ेगा क्वारंटाइन, नियम ध्यान से पढ़ें

देहरादून: कुछ देर पहले उत्तराखंड में अनलॉक 2.0 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कई क्षेत्रों में छूट के दायरे को बढ़ाया गया है उसमें पर्यटन भी है। अब राज्य में पहुंचने वालों पर्यटकों को क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा लेकिन उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। सरकार का ये फैसले पर्टयन और होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए 22 मार्च के बाद से सबसे बड़ी राहत है।

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आइए उत्तराखंड पहुंचने वाले पर्यटकों का क्या नियम फॉलो करने होंगे उनके बारे में बात करते हैं।

पर्यटक उत्तराखंड के सार्वजनिक स्थानों पर भी भ्रमण कर सकेंगे।

बशर्ते इन पर्यटकों की रिपोर्ट 72 घंटे पहले तक नेगेटिव आई हो।

कोविड टेस्ट और परिणाम निगेटिव रहने पर संस्थागत क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं होगी।

इससे पुरानी रिपोर्ट मान्य नहीं होगी।

पर्यटकों को उत्तराखंड आने के लिए रजिस्ट्रेशन कराते समय इस रिपोर्ट की प्रति भी संलग्न करनी होगी।

पर्यटकों को कम से कम सात दिन की बुकिंग करानी होगी।

अगर आइसीएमआर की ओर से घोषित कोविड परीक्षण केंद्रों से कराया गया टेस्ट निगेटिव है तो सात दिन का नियम लागू नहीं होगा।

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