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उत्तराखंड में छोटे बच्चों के लिए अनिवार्य हुआ हेलमेट, नहीं पहना तो पापा का कटेगा चालान

देहरादून: अगर आप अपनी बीवी बच्चों के साथ बाइक से घूमने जाते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि परिवहन मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों में संशोधन कर दिया है। नए नियमों के हिसाब से अब गाड़ी पर बैठा चार साल से ऊपर का बच्चा भी सवारी में गिना जाएगा। इसलिए परिवार के साथ जाने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा।

लाजमी है सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए मोटरसाइकिल या स्कूटर की सवारी को लेकर मंत्रालय और परिवहन विभाग काफी गंभीर है। अब नए मोटर व्हीकल एक्ट जारी किए गए हैं। अब अगर आप अपने दुपहिया वाहन पर सवार होकर बच्चे और पत्नी के साथ जा रहे हैं और बच्चे की उम्र 4 साल से ऊपर है तो आपका चालान कट सकता है।

जानकारी के अनुसार इसके लिए 1000 रुपये का चालान कट सकता है (मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194-ए)। अब चूंकि चार साल से ऊपर का बच्चा दुपहिया वाहन पर सवारी के रूप में गिना जाएगा तो निश्चित है उसको हेलमेट भी लगाना होगा। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार ऐसा नहीं किया है तो 1000 रुपये का चालान कट सकता है।

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इसके साथ ही मोटर वाहन अधिनियम की धारा-180 के तहत कार का ड्राइविंग लाइसेंस पुलिस को ना दिखा पाने की स्थिति में 5000 रुपये का जुर्माना और तीन माह की जेल हो सकती है। लाजमी है कि परिवहन विभाग ने नियमों में यह संशोधन सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए किए हैं।

इधर परिवहन विभाग के डिजिटलीकरण की बात करें तो विभाग में तेजी से बदलाव आ रहे हैं। अब चेकिंग के दौरान आप अपना डीएल या अन्य कागजात एम-परिवहन या डिजीलॉकर के माध्यम से भी अपने दस्तावेज दिखा सकते हैं। साथ ही चालान होने की पूरी जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन होगी। उत्तराखंड परिवहन विभाग के मुताबिक, यह नियम लागू कर दिए गए हैं।

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