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सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार, कोरोना से मौत पर चार लाख रुपए मुआवजा देना संभव नहीं

सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार, कोरोना से मौत पर चार लाख रुपए मुआवजा देना संभव नहीं

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कोरोना संक्रमण के चलते मरने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने के सिलसिले में बड़ी बात कही है। सरकार का कहना है कि कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख रूपये का मुआवजा नहीं दिया सकता है। ये संभव ही नहीं है।

कोरोना के कारण मरने वालों के परिवारजनों को आर्थिक संकट से बाहर लाने हेतु मुआवजा देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। जिस पर केंद्र सरकार ने हलफनामा देकर साफ किया कि आपदा कानून के तहत अनिवार्य मुआवजा केवल प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ आदि पर ही लागू होता है।

सरकार का मानना है कि अगर एक बीमारी से होने वाली मौत पर मुआवजा दिया जाता है और दूसरी पर नहीं तो यह गलत होगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपये मुआवजे की मांग की गई है।

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केंद्र सरकार के मुताबिक मुआवजे को कोरोना महामारी पर लागू करना किसी भी तरह से ठीक नहीं होगा। हलफनामे में सरकार ने कहा कि पहले से ही केंद्र सरकार और राज्य गंभीर वित्तीय दबाव में हैं। कोरोना महामारी के कारण अबतक 3,85,000 से अधिक मौतें हुई हैं जिनके और भी बढ़ने की संभावना है। इसलिए ये उचित नहीं होगा।

इसके साथ ही कोरोना पीड़ितों के लिए मृत्यु प्रमाणपत्र पर सरकार ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण से हुई मौतों को मृत्यु प्रमाणपत्रों में कोविड मौतों के रूप में प्रमाणित किया जाएगा। कोविड मौतों को प्रमाणित करने में विफल रहने पर संबंधित डॉक्टरों पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

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