Nainital-Haldwani News

जिला जज ने ऑडी कार का किया इस्तेमाल, नैनीताल हाईकोर्ट ने किया सस्पेंड

देहरादून: नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रॉटोकॉल तोड़ने पर जिला जज को निलंबित कर दिया है। मामला देहरादून का है। जिला जज देहरादून प्रशांत जोशी सरकारी वाहन के बजाए निजी वाहन का इस्तेमाल किया था और इसके चलते उन पर एक्शन लिया गया है। खबर के मुताबिक हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल एचएस बोनाल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिला जज प्रशांत जोशी 21 व 22 दिसम्बर को मसूरी कोर्ट सरकारी वाहन से न जाकर केके सोनी नामक व्यक्ति की निजी ऑडी कार से गए थे। सोनी के खिलाफ कुछ दिन पहले ही राजपुर थाने में गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था।

कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि जिला जज के रूप में उनके पास वाहन उपलब्ध होने के बावजूद ऐसा करना गम्भीर चूक थी। ऐसा माना जा रहा है कि एडीजी सीबीआई सुजाता सिंह फिलहाल अंतरिम अरेंजमेंट के रूप में जिला जज का कार्यभार देखेंगी। जिला जज प्रशांत जोशी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। उनको निलम्बन अवधि में रुद्रप्रयाग कोर्ट से अटेच किया गया है।

यह भी पढ़ें: रूस में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगे लाखों रुपए, हल्द्वानी रोडवेज में पुलिस ने किया गिरफ्तार

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड:हर्षिता के अभिनय ने किया कमाल,अमेरिका के सनडेंस फिल्म फेस्टिवल में हुआ फिल्म का चयन

यह भी पढ़ें: हल्द्वानी के हल्दूचौड़ में करंट लगने से हाथी की मौत, वन विभाग ने ठोका ऊर्जा निगम पर मुकदमा

यह भी पढ़ें: हल्द्वानी:रोडवेज कर्मचारियों ने विभाग पर लगाया वेतन ना देने और उत्पीड़न का आरोप

बता दें कि केके सोनी की ओर से FIR निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट में रिट दाखिल की गई है। उक्त निजी कार मसूरी स्थित सरकारी कोर्ट परिसर के बाहर खड़ी दिखी है। हाई कोर्ट ने इस कार के नम्बर का उल्लेख भी अपने आदेश में किया है। इसे सरकारी सेवा मानकों का उल्लंघन माना गया है। जिला जज के निलंबन के आदेश के बाद यह मामला पूरे राज्य में सुर्खियों का विषय बना हुआ है।

To Top