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उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था समाप्त,डीएम को मिला ये अधिकार

Permission to only 100 people in wedding or any functions in Uttarakhand

हल्द्वानी: कोरोना वायरस पर विजय हासिल करने की ओर भारत निकल पड़ा है। अब धीरे-धीरे देश अनलॉक हो रहा है। सभी सेवाएं पटरी पर आ रही है। उत्तराखंड में भी वैक्सीनेशन के बाद कोरोना वायरस के मामले कम हो रहे हैं जो राहत की बात है। इसके अलावा रिकवरी रेट भी 95.55 प्रतिशत चल रहा है। हालांकि कोरोना वायरस के कुल आंकड़े 95 हजार पार कर गए हैं।

कोरोना वायरस के सुरक्षा हेतु फरवरी महीने की एसओपी उत्तराखंड में जारी हो गई है। राज्य में कोई भी कभी भी आ सकता है, यानी स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। कंटेनमेंट जोन से बाहर सब कुछ अनलॉक कर दिया गया है लेकिन सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों, बाजार, भीड़भाड़ वाले स्थानों, सार्वजनिक परिवहन में मास्क पहनने, शारीरिक दूरी और सैनिटाइज के नियमों का पालन जरूरी है।

शुक्रवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड की नई एसओपी जारी कर दी है। सचिव आपदा प्रबंधन एसए मुरुगेशन की ओर से एसओपी जारी की गई है।स्वीमिंग पुल के लिए खेल मंत्रालय, सिनेमाघरों में 50 फीसदी से ज्यादा सीटों के इस्तेमाल के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय और प्रदर्शनी के लिए वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी की जाने वाली एसओपी के आधार पर प्रदेश में छूट दी जाएगी।

वहीं कोरोना संक्रमण की निगरानी के लिए आरोग्य सेतु एप की व्यवस्था में कोई छूट नहीं दी है। यह व्यवस्था पूर्व की भांति रहेगी। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी एसओपी के दिशा-निर्देशों को अपनाया है। यह एक फरवरी से लागू होगी।  कंटेनमेंट जोन से बाहर लगे प्रतिबंधों में छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सामाजिक, धार्मिक, खेल, मंनोरजन से जुड़े आयोजनों में लोगों की मौजूदगी तय करने का अधिकार डीएम के पास रहेगा।

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