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अनलॉक हल्द्वानी, कल से चलेंगे पब्लिक ट्रान्सपोर्ट, फॉलो करना होगा ये नियम

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अनलॉक हल्द्वानी, कल से चलेंगे पब्लिक ट्रान्सपोर्ट, फॉलो करना होगा ये नियम

हल्द्वानी: कुछ देर पहले डीएम सविन बंसल ने अहम आदेश जारी किया है। नैनीताल जिला अब रेड जोन के अंदर नहीं है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन में अब जोन सिस्टम को हटा दिया गया है। नैनीताल जिले के रेड जोन में होने की वजह से कई सेवाएं बंद थी। लोगों को सबसे ज्यादा यातायात को लेकर परेशानी हो रही थी जो अब सोल्व हो गई है।

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डीएम सविन बंसल के आदेश के बाद अब हल्द्वानी समेत पूरे जिले में बाजार सुबह 7 बजे से रात 7 बजे तक खुलेगा। इससे पहले दुकानें खुलने का समय सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही था। पब्लिक ट्रान्सपोर्ट जैसे ऑटो, रिक्शा, टैक्सी और ई-रिक्शा भी अपनी सेवाएं दे पाएंगी लेकिन उसे पब्लिक ट्रान्सपोर्ट गाइडलाइन के प्रतिबन्धों के अनुसार 50 प्रतिशत सवारी के साथ अनुमन्य होगा।

फिलहाल परिवाहन निगम बसों के संचालन को लेकर कोई आदेश नहीं आया है। उत्तराखंड में अब पास सिस्टम को खत्म कर दिया गया लेकिन पोर्टल में पंजीकरण करना होगा। यह नियम सभी के लिए लागू होगा। राज्य के बाहर से आने वालों के लिए 14 दिन का होम क्वारंटाइन नियम लागू होगा। राज्य के लोग जिले के अंदर कही भी जा सकते हैं और उनके लिए क्वांरटाइन का कोई नियम नहीं है। हां यात्रा शुरू करने से पहले उन्हें पंजीकरण करना होगा। इसके अलावा 31 शहरों की नई सूची जारी हुई हैं, जहां कोरोना वायरस रिस्क हाई है, वहां से आने वालों के लिए 21 दिन क्वांरटाइन नियम बनाया है।

दूसरे राज्य से उत्तराखंड की यात्रा

दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वालों को पास की जरूरत नहीं होगी लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा
इस वेबसाइट पर जाकर करना होगा रजिस्ट्रेशन https://dsclservices.in/uttarakhand-migrant-registration.php

उत्तरखण्ड के भीतर ही जिलों के बीच यात्रा करने के नियम

उत्तराखण्ड राज्य के भीतर ही जिलों में जाने के लिए भी पास की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। https://policecitizenportal.uk.gov.in/e_pass

वहीं देहरादून में कोरोना वायरस के मामले बढ़े हैं। राजधानी को संवेदनशील इलाके के रूप से देखा जा रहा है। इसके लिए यहां के से बाहर यात्रा करने वालों को नीचे दिए लिंक पर पंजीकरण करना होगा। https://smartcitydehradun.uk.gov.in/

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