Uttarakhand News

बनभूलपुरा मामले में हाईकोर्ट ने डीएम व एसएसपी से मांगा जवाब

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Haldwani news: Banbhoolpura news: High court: हल्द्वानी बनभूलपुरा मामले में सरकारी भूमि पर निर्मित नमाज स्थल और मदरसा हटाने के दौरान बवाल में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई तो कई लोग इस बवाल में घायल भी हुए। वहीं बवाल के चलते लोगों को भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ा था। और अब हाई कोर्ट ने बनभूलपुरा मामले में दो लोगों की मौत और दो घायलों को मुआवजा दिलाए जाने पर एक बार फिर से स्वत: संज्ञान लिया है।

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मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने डीेएम और एसएसपी को दस दिन के अंदर इस मामले में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी। वहीं हाई कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के 19 फरवरी 2024 के पत्र को फिर से संज्ञान में लिया है।

मृत और घायलों को को मुआवजा दिलाया जाए

बनभूलपुरा बवाल में मृत और घायलों को मुआवजा दिलवाए जाने के लिए प्रार्थना पत्र प्राधिकरण को सौंपा गया था। पत्र में कहा गया था कि बवाल के समय दो लोगों की मौेके पर ही मौत हो गई थी, वहीं दो लोग गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। मृतकों के परिवार को रोजी-रोटी और परिवार को संभालने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उनके परिवार को सरकार की साल 2020 में बनें नियमावली के तहत मुआवजा दिलाया जाए। साथ ही घायलों को भी मुआवजा मिले।

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